Thursday, 28 March, 2024

मप्र में पहली बार फोन पर हुई आरटीआई की सुनवाई

नवाचार: राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने फोन पर किया 6 अपीलों का समाधान

न्यूजवेव @भोपाल

म0प्र0 राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई में नवाचार की शुरूआत करते हुये अब फोन पर अपीलों की सुनवाई कर फैसले दिये हैं। मध्यप्रदेश में यह पहला अवसर है जब राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने फोन पर सुनवाई कर 6 अपीलीय प्रकरणों का निराकरण किया है।

आयुक्त आत्मदीप ने बताया कि अपीलों व शिकायतों की सुनवाई के लिए म0प्र0 के दूरदराज के जिलों से भोपाल स्थित सूचना आयोग कोर्ट तक आने-जाने में पक्षकारों व लोक सूचना अधिकारियों का जनधन खर्च होता था। पीड़ित होते हुये भी अपीलार्थी को अनावश्यक खर्च उठाना पड रहा था। पक्षकारों के अनुपस्थित रहने पर आयोग पुनः सुनवाई करता था, जिससे कई अपीलें लम्बित रहती थी।
जनहित में आयुक्त आत्मदीप ने दूरदराज के रीवा, सिंगरौली, सतना व सीधी जिलों के पक्षकारों को पत्र भेजकर पूछा कि आपसे संबंधित अपील प्रकरण का फोन पर सुनवाई कर समाधान करने का प्रस्ताव है। इस नवाचार से आप सहमत हैं तो अपनी सहमति अपने फोन या मोबाइल नंबर सहित आयोग को भेजें। सहमति के साथ अपीलार्थी आयोग में विचाराधीन मामले पर अपना लिखित पक्ष भेजें, लोक सूचना अधिकारी अपीलार्थी के आवेदन के निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन भेजें तथा अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील के समाधान के लिये प्रतिवेदन भेजें। सहमति नहीं मिलने पर प्रकरण नियमित सुनवाई में लिया जायेगा।
इनकी हुई फोन पर सुनवाई
आयोग की अपील पर 6 अपीलीय प्रकरणों से जुडे़ पक्षकारों ने सहमति जताई। जिसके आधार पर आयुक्त आत्मदीप ने फोन पर सुनवाई कर आदेश पारित कर दिए। इनमें सतना के जवाहरलाल जैन की 2 अपीलों पर म0प्र0 पू0क्षे0 विद्युत वितरण कंपनी, सतना व नगर निगम सतना को अपीलार्थी को शीघ्र वांछित जानकारी निःशुल्क देकर नियत तिथि तक आयोग को सप्रमाण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। जबकि एक अपील में जैन को प्रदत्त जानकारी पर संतोष जताते हुए उन्हें अभिलेख अवलोकन का मौका दिया गया है।
अपीलार्थी जितेन्द्र शुक्ला को म0प्र0 पू0क्षे0 विद्युत वितरण कंपनी, रीवा से वांछित जानकारी दिला दी गयी । रीवा के बाबूलाल साकेत की अपील पर अधीक्षक, कार्यालय संभागायुक्त, रीवा तत्समय अप्राप्त जांच प्रतिवेदन अब प्राप्त हो जाने से जानकारी प्रदाय करने पर सहमत हुए। अपीलार्थी को आवेदन देकर वांछित जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देषित किया गया। सिंगरौली के अन्नू पटेल की अपील पर महिला व बाल विकास विभाग को आवेदन के प्रथम बिंदु की जानकारी निःशुल्क देने हेतु आदेषित किया गया।
आयुक्त आत्मदीप ने इससे पूर्व जबलपुर, ग्वालियर, षिवपुरी, दतिया, भिण्ड आदि जिलों के पक्षकारों को भी फोन पर सुनवाई हेतु सहमति देने के पत्र जारी किए थे। किन्तु किसी अपीलीय प्रकरण में सभी संबंधित पक्षकारों की सहमति प्राप्त न होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

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