विशेष सेमिनार : टैक्स बार एसोसिएशन कोटा द्वारा ‘गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरण’ विषय पर उपयोगी जानकारी
न्यूजवेव@कोटा
टैक्स बार एसोसिएशन कोटा की ओर से शनिवार को रोटरी बिनानी सभागार में ‘गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरण’ विषय पर विशेष सेमिनार आयोजन की गई। टैक्स बार एसोसिएशन कोटा के अध्यक्ष सीए विष्णु गर्ग ने बताया कि सेमिनार में गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं जैसे व्यक्तिगत व्यवसाय, साझेदारी फर्म, और लघु-मध्यम उद्यमों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रक्रिया, मानकों और चुनौतियों पर कर विशेषज्ञों द्वारा उपयोगी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने कहा कि करदाताओं को जीएसटी नोटिसों से घबराने की जरूरत नहीं है।
मुख्य वक्ता वरिष्ठ सीए विक्रम सर्राफ ने सीए सदस्यों व कर विशेषज्ञों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अद्यतन लेखा मानकों, कर प्रावधानों और नियामक आवश्यकताओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गैर-कॉर्पोरेट संस्थाएं पारदर्शी वित्तीय विवरणों के माध्यम से न केवल कर अनुपालन में मदद कर सकती हैं, बल्कि अपने व्यवसाय की साख भी बढ़ा सकती हैं। सेमिनार में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत हाल ही में बढ़ती जांच और नोटिसों की संख्या को देखते हुए, कर सलाहकारों को जागरूक करने के उद्देश्य से जीएसटी नोटिसों से किस प्रकार से निजात मिलें आदि को लेकर कानूनी उपाय व बचाव के तरीकों की जानकारी प्रदान की।
मुख्य वक्ता सीए नवनीत गर्ग ने कहा कि वर्तमान में विभागीय नोटिसों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि अधिकतर कर अनुपालन में हुई त्रुटियों या विवरणों में असंगतियों के कारण होती है। व्यापारी वर्ग को घबराने की बजाय नियमों की सही जानकारी रखनी चाहिए तथा समय पर उचित उत्तर देना चाहिए। सेमिनार में जीएसटी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के नोटिसों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, यह बताया गया कि नोटिस का जवाब कैसे तैयार किया जाए, आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हों, और किन कानूनी विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। इस मौके पर सचिव सीए प्रकाश चौधरी, इनकम टैक्स चेयरमैन सीए आशीष व्यास व जीएसटी चेयरमैन सीए रोहित पाटौदी,सीए हरीश दयानी सहित सीए, कर सलाहकार, अकाउंटिंग पेशेवरों ने भाग लिया।