सुविधा: सर्विस प्रोवाइडर बदलने पर नया सिम लेने की आवश्यकता नहीं होगी
न्यूजवेव@ नईदिल्ली

केंद्रीय दूरसंचार विभाग (DoT) ने देश में ई-सिम के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। जिससे मोबाइल यूजर्स को सर्विस प्रोवाइडर यानी कंपनी बदलने पर कोई नया सिम लेने की आवश्यकता नहीं होगी। करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए ई-सिम एक नई डिजिटल क्रांति लाएगी।
विभाग ने प्रत्येक उपभोक्ता के लिए सिम कनेक्शन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 18 कर दी है, जिसमें 9 सिम का इस्तेमाल सामान्य मोबाइल सेवाओं के लिए कर सकेंगे। इस सुविधा से करोड़ों मोबाइल यूजर्स को ज्यादा सुविधा मिलेगी।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, एम्बेडेड सिम यानी ई-सिम लेने पर टेलीकॉम आपरेटर डिवाइस को लॉक नहीं कर सकेंगे। सभी यूजर्स को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलेगी, उन्हें कंपनी बदलने पर नई सिम नहीं लेगी होगी। वे अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर सकेंगे।
याद दिला दें कि M2M कम्यूनिकेशन के लिए सभी मोबाइल सिम के नंबर 13 डिजिट में आएंगे।
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