सुविधा: सर्विस प्रोवाइडर बदलने पर नया सिम लेने की आवश्यकता नहीं होगी न्यूजवेव@ नईदिल्ली केंद्रीय दूरसंचार विभाग (DoT) ने देश में ई-सिम के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। जिससे मोबाइल यूजर्स को सर्विस प्रोवाइडर यानी कंपनी बदलने पर कोई नया सिम लेने की आवश्यकता नहीं होगी। करोड़ों मोबाइल यूजर्स …
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