नगर निगम कोटा के आयुक्त से मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट
न्यूजवेव @ जयपुर/कोटा
प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति एस.एस. कोठारी ने कोटा शहर में अवैध निर्माण होने के मामले में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए नगर निगम कोटा के कमिश्नर को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश दिये हैं। उन्हें पता चला कि शहर के कोटड़ी चौराहे के निकट दो प्लाटों को मिलाकर बहुमंजिला इमारत का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण से पहले दोनों भूखंडों के एकीकरण एवं निर्माण की स्वीकृति नहीं ली गई।
नियमानुसार, उस क्षेत्र में केवल दो मंजिला बिल्डिंग बनाने की ही इजाजत है। जबकि वहां तीन मंजिला भवन का निर्माण हो चुका है। निगम ने एक माह पूर्व काम रोकने का नोटिस दे दिया था और कुछ दिन बाद उसे सीज करने का आदेश भी दे चुका है।
एक अन्य मामले में गुमानपुरा मुख्य बाजार में बिल्डिंग बनाते समय मालिक द्वारा पार्क की जमीन पर कब्जा करने का उल्लेख है। पार्षद रमेश आहूजा द्वारा निगम में शिकायत करने पर निगम ने नोटिस दिए और काम भी रुकवाया। इसके बावजूद बिल्डिंग पूरी बना दी गई है।
लोकसेवकों की कर्तव्यहीनता
प्रकाशित तथ्यों को देखते हुये लोकायुक्त कोठारी ने इसे प्रथम दृष्टया संबंधित लोकसेवकों की कर्तव्यहीनता और उदासीनता माना। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया और नगर निगम कोटा के कमिश्नर को निर्देश दिये कि वे 8 अप्रैल तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अंतर्गत उक्त दोनों मामलों में अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने से लेकर आज तक की गई कार्यवाही का तिथिवार पूर्ण विवरण, निर्माण स्वीकृति लेकर करवाया गया तो निर्माण स्वीकृति की प्रति, मौका निरीक्षण की रिपोर्ट, स्वीकृति के नियमों के विपरीत पाए गए अवैध निर्माण का विवरण, जारी किए गए नोटिसों की प्रति एवं कार्यवाही, मौका निरीक्षण के बाद आगे अवैध निर्माण न होने देने के लिए जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को पाबंद किया गया उनका विवरण दें।
साथ ही लोकायुक्त ने इस मामले में अवैध निर्माण न होने देने व किए गए अवैध निर्माण के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करने के लिए जिन अधिकारियों व कमर्चारियों का दायित्व है, उनका नाम, पदनाम व पदावधि की सूचना, यदि अभियोजन कार्यवाही हुई तो चालान की प्रति व अंतिम आदेश की प्रति, अवैध निर्माण को नियमानुसार हटाए जाने के संबंध में की गई विधि सम्मत कार्यवाही का विवरण, अवैध निर्माण नियमन योग्य है तो इसके अनुसार की गई कार्यवाही का विवरण, यदि भवन सीज किया गया है तो सीज करने की दिनांक व अवधि, अवैध निर्माण के संबंध में संधारित की गई सम्पूर्ण पत्रावली की नोटशीट सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।