Friday, 13 February, 2026

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलाश मुछाल के खिलाफ टिप्पणी फैलाने पर लगाई रोक

संज्ञान : उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश से पलाश को मिली बड़ी राहत
न्यूजवेव @मुंबई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने युवा गायक एवं कंपोजर पलाश मुछाल को राहत देते हुए शुक्रवार को महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। अदालत ने अगली सुनवाई तक विद्यान माने को पलाश के विरुद्ध किसी भी प्रकार आगे टिप्पणी करने या प्रकाशित करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। यह आदेश उनके द्वारा की गई कथित मानहानिकारक टिप्पणियों पर संज्ञान लेते हुए पारित किया गया, जिससे पलाश के बारे में फैल रही दुर्भावनापूर्ण अटकलों और आरोपों पर प्रभावी रूप से विराम लग गया है।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि इस प्रकार की टिप्पणियाँ किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा को गंभीर क्षति पहुँचा सकती हैं। इसी संदर्भ में अदालत ने निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह के किसी भी बयान या टिप्पणी पर तत्काल रोक रहेगी।
पलाश के अधिवक्ता श्रीयांश मिथारे ने इस आदेश को अपने मुवक्किल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा, “यह हमारे लिए राहत का क्षण है। अदालत ने पलाश के खिलाफ झूठी और मानहानिकारक टिप्पणियों पर तत्काल रोक लगाई है।” उन्होंने यह भी कहा कि इस आदेश से विवाद के बीच न्याय और निष्पक्षता की भावना को बल मिला है।

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