– बिजली चोरी करने पर उद्योगों से 50 हजार रू., छोटे दुकानदारों से 30 हजार रू. प्रति किलोवाट जुर्माना वसूलने का प्रावधान केंद्र ने दिया प्रस्ताव,
– जुर्माना नहीं देने पर 1 करोड़ रू. वसूला जाएगा
न्यूजवेव @ नईदिल्ली
बिजली की चोरी करने वालों की अब खैर नहीं। केंद्र सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत सरकार कानून में संशोधन कर जुर्माने की राशि को एक करोड़ रुपये करने जा रही है। साथ ही रोजाना अघोषित बिजली कटौती रोकने के लिए बिजली कंपनियों पर भी ऐसा ही प्रावधान लागू किया जाएगा।
एक्ट में होगा बदलाव
बिजली चोरी रोकने के लिए सरकार बिजली एक्ट, 2003 में संशोधन करेगी। प्रस्ताव के अनुसार फैक्ट्री में बिजली चोरी करने वालों से 50 हजार रुपये प्रति किलोवॉट जुर्माना वसूला जाएगा। पहले यह राशि 20 हजार रुपये प्रति किलोवॉट थी। इसके साथ ही छोटे दुकानदारों से 30 हजार रुपये प्रति किलोवॉट जुर्माना राशि वसूलने का प्रावधान होगा। जुर्माना नहीं देने वालों से 1 करोड़ रुपया वसूला जाएगा। अभी नियम न मानने वालों पर यह प्रावधान मात्र एक लाख रुपये है। इसके साथ ही प्रतिदिन देरी किए जाने पर राशि को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।
बिजली कंपनियां पर भी जुर्माना
इसके साथ ही केंद्र सरकार बिजली कंपनियों पर भी जुर्माना लगाने जा रही है। यह जुर्माना कंपनियों पर अघोषित कटौती करने पर लगेगा। यदि कटौती किसी तकनीकी कारण से हुई तो कंपनियों पर जुर्माना नहीं लगेगा। अचानक कटौती होने पर उपभोक्ता सीधे बिजली मंत्रालय को सूचित कर सकेगा।
नहीं आएगा बिजली का बिल
अगले तीन सालों में देश में किसी भी बिजली उपभोक्ता के पास बिजली का मासिक बिल नहीं जाएगा। इससे लोगों को लाइन में लगकर भुगतान करने से भी छुटकारा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली के स्मार्ट प्री-पेड मीटर होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन की तरह बिजली को रिचार्ज कराना होगा। इसके पूरा होते ही उपभोक्ताओं के घर में बिजली का बिल पहुंचना बंद हो जाएंगे।
मिलेंगे कई फायदे
इसके कई फायदे होंगे, उपभोक्ताओं को बिल भेजे जाने की कवायद खत्म होगी। बिजली कंपनियों पर बकाया भार नहीं रहेगा। इससे बिजली क्षेत्र में नुकसान कम होंगे और बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति सुधरेगी।
प्रीपेड मीटर के बिना नहीं मिलेगी बिजली
प्रत्येक घर में बिजली को केवल मीटर के जरिए सप्लाई किया जाएगा और 90 फीसदी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा किया जाएगा। बिना प्रीपेड मीटर के बिजली जलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।