न्यूजवेव@ नईदिल्ली केंद्र सरकार दुपहिया वाहन चालकों को सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल अर्थात् असुरक्षित हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहन से बाहर निकलने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन …
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