Thursday, 5 March, 2026

दुुपहिया वाहनों पर लोकल हेलमेट लगाया तो 1000 का जुर्माना

न्यूजवेव@ नईदिल्ली
केंद्र सरकार दुपहिया वाहन चालकों को सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से नया कानून लागू करने जा रही है। लोकल अर्थात् असुरक्षित हेलमेट पहनकर दुपहिया वाहन से बाहर निकलने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन करने वाली कंपनियों पर 2 लाख रुपये जुर्माना व जेल की सजा देने का प्रावधान भी किया जाएगा। 2016 के एक  अध्ययन के मुताबिक, देश में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट वाहन चलाने से सड़क हादसों में प्रतिदिन 28 दुपहिया वाहन चालकों की मौत हो जाती है। चार वर्ष बाद 2020 में सडका हादसों में मौत के ये आंकडे़ और भी चौंकाने वाले हो चुके हैं।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को ‘सुरक्षित हेलमेट’ मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (BSI) की सूची में शामिल किया है। मंत्रालय ने 30 जुलाई को जारी अधिसूचना में हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। इसके 30 दिन बाद नया नियम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत निर्माता कंपनियों को हेलमेट को बाजार में बिक्री से पहले बीएसआई से प्रमाणित (क्वालिटी कंट्रोल) करना अनिवार्य होगा। इसमें राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर जांच करें।
नए मानक में हेलमेट का वजन घटाया
विशेषज्ञों का कहना है कि बगैर हेलमेट अथवा हेलमेट की खराब गुणवत्ता (लोकल हेलमेट) होने पर 1,000 रुपये का चालान होगा। नए मानक में हेलमेट का वजन 1.50 किलोग्राम से घटाकर 1.200 किग्रा कर दिया गया है। टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने बताया कि हेलमेट को बीआईएस सूची में शामिल होने से दुपहिया वाहन चालकों की सड़क हादसों में मौतों पर रोक लगेगी।
हेलमेट के साथ बेल्ट क्लिप भी लगायें

कोटा के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉ. मामराज अग्रवाल ने बताया कि अधिकांश दुपहिया वाहन चालक सिर पर हेलमेट पहनकर बेल्ट क्लिप नहीं लगाते हैं, जिससे अचानक सडक दुर्घटना होने पर हेलमेट उछलकर दूर जा गिरता है और वाहन चालक को सिर की गंभीर चोट लग जाती है। इसके बाद गंभीर हालात में वे अस्पतालों में पहंुचते हैं। सिर की चोट से बचाव के लिये अच्छी क्चालिटी के हेलमेट के साथ ही उसकी बेल्ट लगाना भी अनिवार्य है। हादसे के समय चालक के सिर पर हेलमेट लगी रही तो सिर की गंभीर व आतंरिक चोटों से बचाव हो सकता है।

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