न्यूजवेव@ नईदिल्ली
प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय के केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में 16 सितंबर को सांसद एल.एस. तेजस्वी सूर्या द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 576 के जवाब में कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा अधिकतम 30 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात् उन्हें सेवानिवृत्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
सांसद तेजस्वी सूर्या ने केंद्र सरकार से पूछा था कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा नियम लागू करने पर क्या विभिन्न राज्य सरकारें भी इसे लागू करने के लिये बाध्य होंगी। इसके जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का ऐसा कोई विचार ही नहीं है, इसलिये अन्य सभी बातें व्यर्थ हैं। राज्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधित राज्य सरकार के अधीन नियमानुसार ही संचालित की जाती है।
सोशल मिडिया पर वायरल खबर झूंठी
याद दिला दें कि पिछले माह मीडिया में प्रकाशित यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को अधिकतम 30 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने अथवा 55 वर्ष की उम्र होने पर सेवाओं से रिटायर कर सकती है। इससे देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के मन में भय व आशंकायें पैदा हो गई थी। जबकि लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के लिखित जवाब के बाद यह खबर झूंठी साबित हुई है।