Thursday, 12 December, 2024

काॅपी-किताबों पर प्राइवेट स्कूलों के नाम प्रिंट नहीं होंगे

कार्रवाई : प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कमीशन की शिकायतें मिलने पर जिला प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता रद्द होगी।

न्यूजवेव @ कोटा

जिला कलक्टर रोहित गुप्ता ने जिले के प्राइवेट स्कूलों में प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा-10वीं तक किताबों व काॅपियों पर स्कूलों के नाम प्रिंटकर बेचने की प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए इस पर तत्काल रोक लगा दी है।

मंगलवार को जारी आदेश में जिला कलक्टर ने कहा कि पाठ्य सामग्री पर शिक्षा संस्थान अपने नाम प्रिंट कर अभिभावकों पर आर्थिक भार बढ़ा रहे हैं। जनशिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा कराई गई तीन सदस्यीय जांच में काॅपियों व वर्कबुक पर अपने स्कूल नाम प्रिंट करवाने तथा अमुक पब्लिशर्स से 33 प्रतिशत तक कमीशन लेने के मामले पकडे़ गए।

जांच कमेटी में एडीईओ (प्रशासन) माध्यमिक राजेश चंदेल ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों पर कमीशन का खेल उजागर हुआ है। उन्होंने 87 पेज की रिपोर्ट जिला कलक्टर को सौंपी है।

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिला कलक्टर ने मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्राथमिक को तत्काल सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये।

आदेश के अनुसार 20 अप्रेल से पहले क़क्षा-10वीं तक की पुस्तकों के नाम एवं उनके प्रकाशन की सूची सभी प्राइवेट स्कूलों से लेकर सूचना विज्ञान अधिकारी,कोटा को उपलब्ध करा दें। पारदर्शिता के लिए डीआईओ से प्राप्त सूचियों को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा जनसम्पर्क विभाग उसका प्रचार-प्रसार करेंगे।

जिला कलक्टर ने कहा कि प्राइवेट स्कूल शिक्षण सामग्री जैसे- किताब, अभ्यास पुस्तिका, वर्कबुक इत्यादि पर संस्थान का नाम अंकित नहीं करेंगे। इसका उल्लंघन करने वाले स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी नोटिस जारी कर पालना सुनिश्चित करायेंगे। वे इस कार्यवाही से एसीईओ जिला परिषद एवं जिला कलक्टर को भी अवगत करायेंगे।

उल्लंघन करने पर मान्यता रद्द होगी
जिला कलक्टर ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करेंगे।

प्राइवेट स्कूल यदि आदेशों की पालना नहीं करेंगे तो डीईओ उन्हें नोटिस जारी कर स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर एवं सीबीएसई, नईदिल्ली को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भेजेंगे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,कोटा दिशा निर्देशों की पालना के लिए निरीक्षण दल गठित कर नए सत्र में सभी स्कूलों में समय-समय पर जांच करवाएंगे।

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