गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी की
न्यूजवेव @ नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त को जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन के अनुसार, देश में सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों की नियमित कक्षायें 30 सितंबर,2020 तक बंद रहेंगी। यह निर्णय राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।
हालांकि नई गाइडलाइन में ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग पढाई को प्रोत्साहन देते हुये इसे जारी रखा गया है। राज्यों के स्कूलों में 50 प्रतिशत टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग या टेली काउंसलिंग संबंधी कार्यों के लिये बुलाने की अनुमति दी गई है।
कक्षा-9 से 12वीं के स्टूडेंट्स स्कूल जा सकेंगे
कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कक्षा-9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स स्वैच्छिक रूप से उनके स्कूल में जाकर टीचर्स से बातचीत कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। हालांकि इसके लिये अभिभावकों की लिखित सहमति होना आवश्यक है।
शार्ट टर्म स्किल ट्रेंनिंग कोर्सेस की अनुमति
– अनलॉक-4 के तहत अब देश में नेशनल स्किल ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई आदि के द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स प्रारंभ किये जा सकते हैं। बशर्तें यह संस्थान नेशनल या स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन या मंत्रालय से संबद्ध हो।
– नई गाइडलाइन के अनुसार, 7 सितंबर से मेट्रो रेल सेवायें चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ कर दी जायेंगी।
– 21 सितंबर से शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, कल्चरल, स्पोटर्स, मनोरंजन या राजनीतिक आयोजन या समारोह में अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति को अनुमति दी गई है। इसमें सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, थर्मल स्केनिंग, हेड वाश या सेनेटाइजर के उपाय करना अनिवार्य होगा।
स्कूल व कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे
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