कोटा में 29 अगस्त से 6 सितम्बर तक एक सप्ताह का लॉकडाउन घोषित
न्यूजवेव @ कोटा
शहर में कोरोना की चैन तोडने के लिए जिला प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र में 29 अगस्त रात्रि 8 बजे से 6 सितम्बर रात्रि 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोडकर लॉकडाउन लागू किया है। हालांकि किराना दुकानें रविवार 30 अगस्त दोपहर तक खुली रहेंगी। समीक्षा बैठक में जिला कलक्टर उज्जवल राठौड़ ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण का लगातर बढ़ना चिंताजनक है। नागरिकों के स्वास्थ्य एवं कोरोना संक्रमण की चैन तोडने के लिए प्रभावी कदम उठाने पड़ रहे हैं।
उन्होंने निर्देश दिये कि लॉकडाउन के दौरान किसी होम क्वारंेटाइन कोरोना पॉजिटिव रोगी द्वारा गाइडलाइन की अवहेलना की गई तो सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने जरूरत होने पर प्राइवेट अस्पतालों को अधिग्रहण करने की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिये। जिला प्रशासन ने अपील की कि कोरोना जांच के लिए नमूने दे चुके नागरिक रिपोर्ट आने तक अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। होम क्वेरंेटाइन किये रोगी गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी नागरिक नियमों का पालन नहीं करे उसके खिलाफ सख्ती बरती जाये। घरों से अनावश्यक निकलने वाले अथवा मोहल्लों में एकत्रित होने वालों को भी पाबन्द करें। बैठक में एसपी ग्रामीण शरद चौधरी, अतिरिक्त कलक्टर शहर आरडी मीणा, प्रशासन नरेन्द्र जैन, नगर निगम कोटा उत्तर आयुक्त वासुदेव मालावत, कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिसिपल डॉ. विजय सरदाना, अतिरिक्त कलक्टर सिलिंग एसएन आमेठा, एएसपी ग्रामीण पारस जैन, एएसपी शहर प्रवीण जैन, मुख्यालय राजेश मील, सीएचएचओ डॉ.भूपेन्द्रसिंह तंवर, चिकित्साधिकारी डॉ निलेश जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
इन बातों का ध्यान रखें
- लॉकडाउन 29 अगस्त रात्रि 8 बजे से 6 सितम्बर रात्रि 12 बजे तक रहेगा।
- इस अवधि में आवश्यक सेवाओं अस्पताल व नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, दूध सप्लाई, डेयरी बूथ, फल-सब्जी की दुकानें व ठेले आदि को छूट रहेगी।
- गंभीर बीमार व्यक्ति चिकित्सक की पर्ची के साथ आ-जा सकेगे।
- शहर की थोक सब्जीमंडी में केवल थोक क्रेता ही आ सकेंगे। आमजन व फुटकर विक्रेताओं का प्रवेश बंद रहेगा।
- 8 दिन शहर में सार्वजनिक यातायात बंद रहेगा। सरकारी दफ्तरों के वाहन, अग्निशमन वाहन, एम्बूलेस के आवागमन में छूट रहेगी।
- सरकारी कार्यालय में कार्मिक आईडी कार्ड के साथ प्रातः 9 से 11 बजे और सायं 5 से 7 बजे तक आ-जा सकेंगे।
- पार्कों में प्रातः 9 बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल के साथ भ्रमण किया जा सकेगा, उसके बाद बंद रहेंगे।
- शहर में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए आने वाले परीक्षार्थी अपने प्रवेश-पत्र के साथ आ-जा सकेगे। परीक्षार्थियों को स्थानीय स्तर पर वाहनों में आने-जाने में छूट रहेगी। पुलिस जांच के समय परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र दिखाना होगा। परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त कार्मिकों को केन्द्राधीक्षक अथवा संस्थान द्वारा जारी नियुक्ति पत्र व पहचान आते-जाते समय साथ रखने होंगे।
- फैक्ट्रियों में कार्य यथावत जारी रहेगा, सम्बन्धित पारी में कार्मिक आ-जा सकेगें लेकिन उन्हें पहचान पत्र साथ रखना होगा। इस दौरान आटा चक्कियां भी खुली रहेंगी।
- ताजिए ठंडे करने के दौरान जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए पुलिस द्वारा अनुमत व्यक्ति ही आ-जा सकेगें तथा निर्धारित स्थान पर ठंडे कर अनावश्यक नहीं घूमेगे।
- अनन्त चतुदर्शी पर गणेश प्रतिमाओं के विर्सजन के समय पुलिस द्वारा जारी लाइसेंसधारी नागरिक निर्धारित संख्यां में जा सकेगे। घरों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं के विर्सजन के लिए केवल दो नागरिक अपने नजदीकी स्थान पर विर्सजन की परम्परा का निर्वहन कर सकेगे।