शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षा संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिये जारी किये सख्त दिशा-निर्देश
न्यूजवेव @नई दिल्ली
किशोर छात्रों एवं युवाओं में तम्बाकू का बढता सेवन रोकने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के शिक्षा संस्थानों को नियमावली व दिशा निर्देश जारी किये हैं।
वैश्विक युवा तम्बाकू सर्वेक्षण (GYTS) के अनुसार, भारत में 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5 प्रतिशत स्कूली छात्र तम्बाकू व गुटके का सेवन करते हैं। चिंता की बात यह कि भारत में प्रतिदिन 5,500 से अधिक बच्चे तम्बाकू का सेवन शुरू कर रहे हैं। जीवनभर तम्बाकू का सेवन करने वाले 55 प्रतिशत लोग 20 वर्ष की उम्र से पहले ही इसे आदत बना लेते हैं, जिससे कई किशोर अन्य नशीले पदार्थों का रूख कर लेते हैं।
दोनों मंत्रालयों के सचिवों ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को संयुक्त परामर्श जारी किया है। जिसमें शिक्षण संस्थानों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कानून (COTPA), 2003 के प्रावधानों के अनुरूप तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (TOFEI) नियमावली का सख्ती से पालन करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाबालिगों एवं युवाओं को तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (TOFEI) बनाने के दिशानिर्देश जारी किए।
यह है TOFEI नियमावली
- शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों, श्रमिकों एवं अधिकारियों में तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में अधिक जागरूकता
- तम्बाकू छोड़ने के लिए उपलब्ध विभिन्न तरीको की जानकारी देना
- शिक्षा संस्थानों में स्वस्थ एवं तम्बाकू मुक्त वातावरण हो
- तम्बाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर कानूनी प्रावधानों का क्रियान्वयन, विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों पर वैधानिक चेतावनियों से जागरूकता