राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगाई रोक, अवहेलना करने पर दंडात्मक कार्रवाई
न्यूजवेव@ जयपुर
राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने तथा जनस्वास्थ्य व सुरक्षा को देखते हुये पान या चबाये जाने वाले तम्बाकू या गैर-तम्बाकू उत्पादों को खाने के बाद सार्वजनिक स्थानों या संस्थानों में थूकने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई है। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबधित नागरिक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

राजस्थान चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश कुमार सिंह ने 10 अप्रैल को जारी अधिसूचना में कहा कि कोविड-19 महामारी से व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक स्तर पर स्वच्छता रखना सबसे जरूरी है। सामान्यतः नागरिकों द्वारा पान, तम्बाकू या गैर तम्बाकू गुटखे आदि खाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूक दिया जाता है। जिससे कोविड-19 के संक्रमण के फैलने की आंशका बनी रहती है।
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