न्यूजवेव @ कोटा
केेरोना वैश्विक महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन अवधि में जिला कलक्टर ओम कसेरा ने मंगलवार को कोटा जिले के उपखंड अधिकारियों को आदेश जारी कर निर्देश दिये कि वे खाद्य सामग्री या भोजन पैकेट वितरण के दौरान लोगों से सोशल डिस्टेसिंग की अनुपालना करते हुये खाद्य आपूर्ति विभाग के दिशानिर्देशों को लागू करवायें।
उन्होंने निर्देश दिये कि एनजीओ, भामाशाह व दानदाताओं के माध्यम से भोजन सामग्री वितरण के दौरान सेल्फी, फोटोग्राफी आदि किये जाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाये। उन्हें पाबंद किया जाये कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना नहीं होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई पर अमल किया जायेगा।