Thursday, 19 June, 2025

कोचिंग विद्यार्थी ऑनलाईन एवं टिफिन सेंटर से मंगवा सकेंगे भोजन

न्यूजवेव @ कोटा
कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम के लिये राज्य सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं जिनमें मेडिसन, राशन, दूध, सब्जी, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस एवं रिटेल आउटलेट, बिजली, जलापूर्ति, बैंक व एटीएम के अतिरिक्त सभी प्रतिष्ठान 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं। जिला कलक्टर ओम कसेरा ने बताया कि उक्त आदेश के तहत प्रतिबंध रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेंड तथा हॉस्टलों में रहने वाले कोचिंग विद्यार्थियों के लिए खाद्य पदार्थो की होम डिलेवरी करने वाली कंपनियों व मैस आदि पर लागू नहीं होंगे।

उन्होंने बताया कि कोटा में मैस संचालकों द्वारा मैस नहीं खोले जा रहे हैं जिससे विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेंड, ऑनलाईन फुड डिलेवरी, विद्यार्थियों के लिए टिफिन सेंटर, स्वीगी, जोमेटो आदि कंपनियों से सप्लाई करने वालों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। हालांकि मैस व टिफिन सेंटर पर विद्यार्थियों को इक्कठा करके खाना खिलाने पर पाबंदी लगाई गई हैं। विद्यार्थियों को भोजन डिलीवर करने पर कोई प्रतिबंध लागू किया गया है।
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजन दुष्यंत ने कहा कि जिले में धारा-144 के तहत 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। पुलिस किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरते। सूचना आते ही उसका सत्यापन करके तुरंत उचित कार्यवाही करें। उन्होंने लॉक डाउन के दौरान मोबाइल से अफवाह फैलाने वालों तथा धारा 144 का उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन नरेन्द्र गुप्ता, सिलिंग सत्यनारायण आमेटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दिलीप सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

(Visited 407 times, 1 visits today)

Check Also

IFTDO के 51वें विश्व सम्मेलन, जकार्ता में अनिता चौहान भाग लेंगी

न्यूजवेव @ नई दिल्ली दिवाथर्व विकास फाउंडेशन की संस्थापक व निदेशक सुश्री अनिता चौहान 17 …

error: Content is protected !!