Thursday, 12 December, 2024

सीबीएसई नीट-यूजी में ओपन स्कूल के अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द न करे- हाईकोर्ट

राहत: 6 मई को होने वाली नीट-यूजी परीक्षा के प्रवेश पत्र इस हफ्ते जारी होने की उम्मीद।
न्यूजवेव @ नईदिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिए कि नीट-यूजी,2018 के लिए आवेदन करने वाले ओपन स्कूल के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त नहीं किए जाएं। सीबीएसई द्वारा 6 मई को होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी के लिए प्रवेश पत्र इस हफ्ते जारी होने की उम्मीद है।

ऐसे में हाईकोर्ट के निर्णय से ओपन स्कूल के हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय होने तक उनके आवेदन निरस्त नहीं किए जाएंगे।

हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल एवं न्यायमूर्ति सी.हरिशंकर ने केरल के 13 ओपन स्कूल के अभ्यार्थियों द्वारा नीट की पात्रता शर्तों के लिए दायर याचिका पर यह निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी की संशोधित गाइडलाइन पर दायर याचिकाओं पर अंतिम निर्णय होने तक सीबीएसई द्वारा अभ्यार्थियों के आवेदन निरस्त नहीं किए जाएं।

एमसीआई द्वारा नीट की पात्रता शर्तों में इस वर्ष संशोधन कर देने से देश में ओपन स्कूल के हजारों विद्यार्थी इस बात से चिंतित है कि प्रवेश परीक्षा देने का अवसर सीबीएसई द्वारा खत्म न कर दिया जाए।

सूत्रों का कहना है कि सीबीएसई द्वारा इसी हफ्ते में प्रवेश पत्र रिलीज करने की योजना है। ऐसे में कोर्ट द्वारा राहत दिए जाने से ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को उम्मीद है कि उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने का अवसर भी मिल सकता है। फिलहाल, ओपन स्कूल के हजारोें विद्यार्थी नीट पेपर की अंतिम तैयारी करने में जुटे हुए हैं।

याद दिला दें कि इस मामले में केरल के जोस अब्राहिम सहित 13 अभ्यार्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी कि नीट की नई पात्रता शर्तों में ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को परीक्षा देने से वंचित न किया जाए। गौरतलब है कि देश के मेडिकल काॅलेजों में एमबीबीएस व बीडीएस के लिए एकल प्रवेश परीक्षा के अतिरिक्त एम्स एवं जिपमेर की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। ऐसे में ओपन स्कूल के हजारों विद्यार्थीं न्यायोचित फैसला होने की उम्मीद कर रहे हैं।

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