Sunday, 28 December, 2025

अधिकारियों-कर्मचारियों के रोज अप-डाउन करने पर पाबंदी

कोटा संभाग में कोरोना महामारी की अप्रत्याशित बढोतरी पर प्रशासन ने उठाये सख्त कदम
न्यूजवेव@ कोटा
कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिये कोटा, बूंदी,बारां या झालावाड़ जिले से अन्य स्थानों पर रोजाना अप-डाउन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के आवागमन पर सख्ती से रोक लगा दी गई है।
संभागीय आयुक्त कैलाशचंद्र मीणा ने संभाग के कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिला कलक्टर को पत्र लिखकर आदेश दिये कि जिलों में अन्य स्थानों से रोजाना आवागमन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्ती से रोक लगाई जाये।

उन्होंने कहा कि इन दिनों कोटा व झालावाड़ में कोरोना प्रकोप उच्च स्तर पर चल रहा है, जिससे अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन आने-जाने वाले व्यक्ति कोरोना संवाहक का रूप ले सकते हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुये कर्मचारियों द्वारा रोजाना आने-जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाना आवश्यक है। जिला प्रशासन आवागमन करने वाले कर्मचारियों को चिन्हित कर उन्हें सख्ती से पदस्थापन स्थान पर ही रहने के निर्देश दे। उक्त आदेश की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। साथ ही, जो अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय पर निवास नहीं करते हैं, उनके द्वारा उठाये जा रहे मकान किराया भत्ते की वसूली भी की जाये।
थर्मल प्लांटों में अप-डाउन करने पर पाबंदी
संभागीय आयुक्त के निर्देशों के बाद छबडा के एसडीएम ने गुरूवार को पत्र जारी कर छबडा थर्मल व सुपर क्रिटिकल प्लांट में सेवारत अभियंताओं व कर्मचारियों के लिये रोजाना कोटा आने-जाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि छबडा सुपर क्रिटिकल प्लांट में सेवारत एक अभियंता हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। वे 16 जुलाई से ही कोटा में थर्मल कॉलोनी में निवास कर रहे थे। एसडीएम ने दोनो बिजलीघरों के चीफ इंजीनियर को निर्देश दिये कि सभी अधिकारियों, कार्मिकों को पाबंद किया जाये कि वे मुख्यालय छोडकर अन्य स्थान पर रोजाना या साप्ताहिक आवागमन नहीं करें। अन्यथा उन्हें जानबूझकर संक्रमण फैलाने के लिये जिम्मेदार मानते हुये उनके विरूद्ध राजस्थान एपेडेमिक डिजीजेज एक्ट1957 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। इसमें कोई भी अधीनस्थ अधिकारी, कार्मिक या ठेका श्रमिक लापरवाही नहीं बरतें।

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