Saturday, 2 May, 2026

जीएसटी से बाहर रहेंगी मुफ्त बैंकिंग सेवाएं, वित्त मंत्रालय ने दिया सुझाव

चेकबुक जारी करने और एटीएम से निकासी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की उम्मीद

न्यूजवेव @ नईदिल्ली

मुफ्त बैंकिंग सेवाओं में चेकबुक जारी करने और एटीएम से निकासी को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने राजस्व समकक्ष से संपर्क कर इस भ्रम को दूर करने की मांग की है कि बैंकों द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ मुफ्त सेवाओं पर जीएसटी लगेगा या नहीं।

वित्त सेवा विभाग को उम्मीद है कि राजस्व विभाग उसे बताएगा कि मुफ्त बैंकिंग सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। मुफ्त सेवाओं पर टैक्स का भुगतान नहीं करने के लिए बैंकों को सेवाकर के नोटिस भेजे गए हैं।

एक सीमा तक बैंक सेवाएं हैं कर मुक्त
वित्तीय सेवा विभाग का मानना है कि चेक बुक जारी करना, एकाउंट स्टेटमेंट जारी करना और एटीएम से निकासी जैसी सेवाएं एक सीमा तक मुफ्त हैं और कॉमर्शियल श्रेणी में नहीं हैं। इसलिए इन्हें जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने भी इस पर कर अधिकारियों से संपर्क किया था।

न्यूनतम बैलेंस के नाम पर शुल्क ले रहे बैंक
बैंकों को 2012 से 2017 तक की अवधि के लिए सेवाकर के नोटिस भेजे गए हैं, क्योंकि कर अधिकारियों का मानना है कि बैंक इन सेवाओं को मुफ्त नहीं दे रहे हैं, बल्कि ग्राहकों को न्यूनतम खाता बैलेंस रखने की शर्त के साथ उनसे शुल्क ले रहे हैं।

हर बैंक में ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस रखने का अलग-अलग स्लैब है, जिसके आधार पर कुछ मुफ्त सेवाएं दी जाती हैं। जीएसटी एक जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसलिए इस भ्रांति को जल्द दूर किया जाएगा।

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