वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत, जीएसटी काउंसिल ने टैक्स रेट घटाया
न्यूजवेव @नई दिल्ली
नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर देशभर के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने 40 लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को GST से मुक्त कर दिया है। पहले ये सीमा 20 लाख रुपये तक थी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी।
150 करोड टर्नओवर तक कम्पोजिशन स्कीम
वित्त मंत्रालय ने एक अन्य राहत देते हुये 1.5 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को कम्पोजिट स्कीम का चयन कर मात्र 1 फीसदी टैक्स देने का विकल्प दिया है। इससे पहले 75 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यापारी ही कम्पोजिशन स्कीम को चुन सकते थे।
200 घरेलू चीजों पर GST घटाया
वित्त मंत्रालय ने कहा कि GST लागू होने के बाद अधिकांश घरेलू चीजों पर लगने वाले टैक्स रेट में निरंतर कमी की गई है। मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि 28 % टैक्स स्लैब में अब केवल विलासिता से जुड़ी चीजें रह गई हैं। पहले 28 % GST स्लैब में 230 वस्तुएं थी, जिसमें से लगभग 200 वस्तुओं को कम टैक्स वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है।
हाउसिंग सेक्टर को भी छूट
मंत्रालय ने हाउसिंग सेक्टर को भी राहत दी है। इस सेक्टर के लिए GST रेट अब मात्र 5 % है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए GST महज 1% कर दिया गया है। प्रवक्ता के अनुसार, शुरूआत में जीएसटी देने वाले व्यापारी करीब 65 लाख थे, जिनकी संख्या बढ़कर 1.24 करोड़ तक हो गई है। जीएसटी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिससे 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन फाइल हो चुके हैं और 131 करोड़ ई-बिल जेनरेट हुए हैं।