कोरोना की रोकथाम के लिये गहलोत सरकार ने किया अहम फैसला
न्यूजवेव@ जयपुर
राजस्थान के 11 जिला मुख्यालयों पर धारा-144 लागू कर दी है। इसके तहत 5 से अधिक के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गहलोत सरकार ने यह अहम फैसला किया है। इसके तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिले में लोगों को धारा-144 की पालना करनी होगी।
साथ ही, प्रदेश में सामाजिक व धार्मिक आयोजन 31अक्टूबर तक रोक लागू रहेगी। सोमवार 21 सितम्बर से राज्य-स्तरीय हेल्पलाइन 181 शुरू हो जाएगी। राज्य एवं जिला स्तर तक वॉर रूम भी स्थापित होंगे। नागरिकों को बाजारों, कार्यालयों, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन स्थलों आदि सभी जगह पर ’नो मास्क, नो एन्ट्री’ के संकल्प की पालना करना आवश्यक होगा।
क्या है धारा-144
जिस इलाके में धारा-144 लागू होती है, वहां 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और उस क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षाबलों को छोड़कर किसी को भी हथियार लाने या ले जाने पर रोक लग जाती है। लोगों का घर से बाहर घूमना प्रतिबंधित हो जाता है और यातायात को भी धारा 144 लगे रहने तक रोक दिया जाता है।
कितने दिनों तक लागू रह सकती है धारा 144
नियमों के अनुसार, किसी भी क्षेत्र में धारा 144 एक बार में अधिकतम दो महीने के लिए ही लागू की जा सकती है। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे लागू होने के समय से लेकर अधिकतम छह महीने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।
धारा 144 का उल्लंघन करने पर क्या होता है
धारा 144 लागू होने के बाद इसका पालन करना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसका उल्लंघन करने पर कानून में सजा का भी प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति को धारा 144 के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम तीन साल जेल की सजा हो सकती है। धारा 144 लागू रहने के समय अगर कोई व्यक्ति पुलिस या सुरक्षाबलों को उनके काम में दखल देता है तो उसके लिए भी उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है।