Tuesday, 3 March, 2026

9वीं व 11वीं के फेल स्टूडेंट्स को प्रमोट करें- सीबीएसई

न्यूजवेव @ कोटा
सीबीएसई ने देश के सभी स्कूलों को इस वर्ष कक्षा-9 एवं कक्षा-11 के फेल स्टूडें्ट्स को अनिवार्यतः अवसर प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किये हैं। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया कि 9वीं एवं 11वीं कक्षा के सभी फेल विद्यार्थियों को ऐसे प्रत्येक विषय में जिनमें वे फेल है एक ओर अवसर अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाये। सभी संबद्ध स्कूल संचालकों को निर्देश दिये गये कि वे ऑनलाइन, ऑफलाइन या किसी भी अन्य मूल्यांकन-पद्धति का उपयोग कर ऐसे फेल-विद्यार्थियों का उचित मूल्यांकन करें तथा इस आधार पर इन्हें अगली क्लास में क्रमोन्नत करने की आवश्यक कार्यवाही करें।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को समझें
एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि बोर्ड के के अनुसार‘रुकमणी देवी पब्लिक स्कूल विरुद्ध सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,नई दिल्ली के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को समझने में कई विद्यालयों से चूक हुई है। हाईकोर्ट द्वारा जब तक उपरोक्त मामले में अंतिम निर्णय नहीं दिया जाता तब तक बोर्ड द्वारा 9वीं एवं 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिये बोर्ड द्वारा 13 मई को जारी आदेश मान्य नहीं होगा। फलस्वरूप बोर्ड के आदेश पर कई स्कूलों के स्कूल-प्रमुखों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।
बोर्ड ने 30 जून को जारी नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बोर्ड द्वारा जारी क्रमोन्नयन आदेश को खारिज नहीं किया है। ऐसे में सभी संबद्ध विद्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा 13मई को जारी किए गए आदेश की पालना करते हुए 9वीं एवं 11वीं के फेल विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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