Saturday, 4 May, 2024

24 अप्रेल शाम 6 बजे से थमेगा चुनावी प्रचार

द्वितीय चरण के लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रेल को मतदान 
न्यूजवेव @कोटा
लोकसभा आम चुनाव-2024 के अवसर पर कोटा-बूंदी लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रेल मतदान होगा। इस मौके पर अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार गतिविधियां 24 अप्रेल शाम 6 बजे से थम जाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि 24 अप्रेल को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रेल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।
48 घंटों की अवधि में यह ध्यान रखें –
1. निर्वाचन के संबंध में कोई प्रत्याशीन तो सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित करेगा, न उसमें शामिल होगा।
2. द्वितीय चरण के चुनाव से सम्बंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा।
3. जनता को आकर्षित करने के लिये कोई संगीत समारोह या नाट्य अभिनय या अन्य मनोरंजन आयोजित करके किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।
4. कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता।
5. राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।
6. इस दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी।
7. इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा।
8. प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा।
ओपिनियन पोल पर रहेगा प्रतिबंध-
राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबन्ध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6ः30 बजे तक जारी रहेगा। निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटलों आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए तथा बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए।
लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने कोटावासियों से अपील की है कि राष्ट्रहित में सभी मतदाता परिवार सहित मतदान दिवस शुक्रवार 26 अप्रेल को प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। देश की उन्नति में अपना योगदान दें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक संस्थानों से भी अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों, संस्थानों में आधे दिन का अवकाश रखते हुए दोपहर 1 बजे तक लोकतंत्र के इस पर्व में स्वयं, परिवार तथा अपने कार्मिकों सहित राष्ट्रहित में मतदान कर, इस पर्व को सफल बनाएं।

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