Thursday, 18 September, 2025

आपराधिक पृृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को सार्वजनिक करनी होगी सूचना

न्यूजवेव @कोटा

विधानसभा आम चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों पर भारत निर्वाचन आयोग कडी निगरानी रखेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी मीना ने बताया कि ऐसे प्रत्याशी जिनका चुनाव से पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, उनको अपने पुलिस रिकॉर्ड की सूचना निर्धारित अवधि में मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करनी होगी। ऐसे प्रत्याशियों को अपनी सूचना जाहिर करने के लिये नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद और मतदान तिथि से 2 दिन पहले 23 नवंबर तक तीन अवसर दिये जायेंगे। उनको यह सूचना अलग-अलग तिथियों में आम जनता के लिये प्रकाशित व प्रसारित करवाना अनिवार्य है। उक्त सूचना आरएनआई में पंजीकृत किसी भी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहली सूचना नाम वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर यानि 13 नवंबर तक, दूसरी सूचना अगले पांच से आठ दिन के बीच यानि 14 से 17 नवंबर तक तथा तीसरी बार सूचना नौवे दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तक अर्थात् 18 से 23 नवंबर तक देनी होगी। इसका उल्लंघन करने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

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