विधानसभा चुनाव : 6 नवबंर तक नामांकन दाखिल, 9 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे
न्यूजवेव @ कोटा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव-2023 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी 200 सीटों के लिए आगामी 25 नवंबर 2023 को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी मीना ने बताया कि 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। 6 नवबंर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 7 नवबंर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 25 नवबंर, गुरूवार को मतदान होगा तथा 3 दिसम्बर को मतगणना करवाई जाएगी।
24 घंटे के भीतर प्रचार सामग्री पूर्णतया हटा दी जाए
जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी मीना ने सोमवार सायं निर्वाचन से जुड़े सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के 24 घंटे के भीतर प्रचार सामग्री पूर्णतया हटा दी जाए। इसके लिए टीम लगाकर मुस्तैदी से कार्य किया जाए। बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के यह कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी विभाग द्वारा नए कार्य शुरू नहीं किए जाएं। ठेकेदारों को इस बाबत पाबंद किया जाए। इस आशय का प्रमाण पत्र भी सभी विभागों को प्रस्तुत करना होगा कि कोई नए कार्य चालू नहीं कराए गए हैं। शिलान्यास लोकार्पण या उद्घाटन की पट्टिकाएं ढंकी जाएं। किसी भी सरकारी योजना में राजनैतिक फोटो या लोगो नहीं हो यह सुनिश्चित करें। ऑनलाईन या ऑटो मोड पर किसी भी सरकारी योजना में नए लाभार्थियों को नहीं जोड़ा जाए।
एयरपोर्ट पर आने वाले की फ्रिस्किंग एवं स्क्रीनिंग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने एयरपोर्ट अधिकारी को निर्देश दिए कि चुनाव के दौरान एयरपोर्ट पर आने वाले व्यक्तियों की फ्रिस्किंग एवं स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विधानसभा आम चुनाव अन्तर्गत आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान जिले के समस्त राजकीय कार्यालयों या उपक्रमों के विश्राम भवनों, होटलों, अतिथिगृहों, डाक बंगलों में केन्द्र या राज्य सरकार के कोई मंत्री, सांसद, विधायक या राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं रूक सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान सिर्फ ऐसे राजनैतिक व्यक्ति जिन्हें जेड श्रेणी या उससे ऊपर का सुरक्षा कवच प्राप्त हो तो उनको ठहरने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि ऐसे आवास को पहले से ही निर्वाचन से संबंधित अधिकारी अथवा पर्यवेक्षकों को उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए हों।