नई दिल्ली
आईएनएक्स मीडिया करप्शन मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कार्ति को 24 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। सीबीआई ने सोमवार को अदालत से कार्ति की कस्टडी बढ़ाने की मांग की, जिसके जवाब में कार्ति के वकील ने अपने मुवक्कील को तुरंत जमानत देने की गुजारिश की। कार्ति की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि वह सबूतों को नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं।

पिछले साल 15 मई को दर्ज हुई एक FIR के सिलसिले में उन्हें ब्रिटेन से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी दिन से वह सीबीआई की कस्टडी में थे। कार्ति पर आरोप है कि 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये पाने के लिए कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया के मालिकों की मदद की। 2007 में कार्ति के पिता वित्त मंत्री थे। आईएनएक्स मीडिया की मालिक इंद्राणी मुखर्जी ने 17 फरवरी को इस मामले में इकबालिया बयान दिया। उसी आधार पर कार्ति की गिरफ्तारी हुई।
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