राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का गठन, सडक सुरक्षा कोष को प्रतिवर्ष 5 करोड बजट प्रावधान
न्यूजवेव @ जयपुर
राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा किसी सडक दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को समय पर नजदीकी निजी, सरकारी अस्पताल या ट्रोमा सेंटर में पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10 हजार रू नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्तियों की जान बचाने के लिये मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवर रक्षा योजना का गठन कर इसमें प्रतिवर्ष 5 करोड़ रू का बजट स्वीकृत किया है।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोरा ने गुरूवार को दिशा निर्देश जारी कर बताया कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सडक सुरक्षा कोष से उक्त राशि का भुगतान किया जायेगा। घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति स्वैच्छा से अपनी पहचान देकर अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत सीएमओ को नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, बैंक खाताा संख्या आदि की जानकारी दे सकते हैं।
सामान्यतः गंभीर सडक दुर्घटना होने पर थानाधिकारी व उपखंड अधिकारी भी अस्पताल पहुंचते हैं। ऐसे में सहायता करने वाले व्यक्ति की जानकारी उनको दे दी जायेगी। अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिये गये हैं कि घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाये। उन्हें इच्छानुसार तत्काल अस्पताल से जाने की अनुमति दी जाये। यदि गंभीर घायल को अस्पताल पहंुचाने वाले एक से अधिक व्यक्ति हैं तो पुरस्कार राशि व प्रशस्ति पत्र समान रूप से विभाजित कर दी जायेगी। यदि घायल को मामूली चोट है तो अस्पताल पहुंचाने वाले को केवल प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।
पांच दिन में मिलेगी पुरस्कार राशि
घायल की मदद करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार राशि व प्रशस्ति पत्र देने की अनुशंसा सूचना संबंधित अस्पताल, थानाधिकारी या उपखंड अधिकारी द्वारा तीन दिन में निदेशक, जनस्वास्थ्य विभाग, जयपुर को ईमेल से भेजी जायेगी। उसके पश्चात् अगले दो कार्यदिवस में राशि उस व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जायेगी। प्रशस्ति पत्र ईमेल या वाट्सअप पर प्रेषित कर दिया जायेगा। वह योजना के पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकेंगे। योजना में 108 एंबुलेंस, 1033 एंबुलेंस, निजी एंबुलेंस कर्मचारी, पीसीआर वैन व ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी अथवा घायल के रिश्तेदारों को लाभ देय नहीं होगा।