सडक परिवहन मंत्रालय ने बीआईएस मानकों में किया महत्वपूर्ण संशोधन
न्यूजवेव @ नई दिल्ली
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने देश के दुपहिया वाहनचालकों के लिये हल्के भार के हेलमेट पहनने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने 26 नवम्बर,2020 को आदेश जारी कर बताया कि टू व्हीलर वाहनों के लिए कम भार के हेलमेट को अनुमति दी जाती है। दुपहिया वाहनचालकों के लिए सुरक्षा हेलमेट को अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत शामिल किया गया है।
उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर अमल करते हुये देश में जलवायु के अनुकूल हल्के व कम भार के हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति बनाई गई थी। समिति में एम्स, नईदिल्ली के विशेषज्ञ चिकित्सक तथा बीआईएस विशेषज्ञों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए गए। समिति ने मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट के विस्तृत विश्लेषण के बाद देश में हल्के भार के हेलमेट की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।
प्रतिवर्ष 1.70 करोड नये दुपहिया वाहन
बीआईएस के विशेष संशोधन के बाद अब हल्के भार के हेलमेट बनेंगे। भारतीय बाजार में स्वस्थ स्पर्धा के साथ विभिन्न हेलमेट निर्माताओ से अपेक्षा की गई है कि वे गुणवत्तापूर्ण कम भार वाले हेलमेट बनाकर आपूर्ति करेंगे। याद दिला दें कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.70 करोड़ टू व्हीलर सडकों पर उतरते हैं। क्यूएमसीओ का अर्थ होगा कि केवल बीआईएस प्रमाणित टू व्हीलर हेलमेट ही बनाए जाएंगे और टू व्हीलर के साथ बाजार में बेचे जाएंगे। इससे घटिया हेलमेट की बिक्री कम होगी और दुपहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं से बचेंगे।
दुपहिया वाहनों पर अब हल्के वजन के हेलमेट को मंजूरी
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