न्यूजवेव @ कोटा
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में एक और दो रूपये के सिक्कों पर रोक नहीं लगाई है। कुछ तत्वों द्वारा इसकी गलत अफवाह फैलाई जा रही है। नियमानुसार, यदि कोई व्यावसायिक संस्थान, दुकानदार या किसी बैंक की शाखा 1 या 2 रूपये के सिक्के लेने से मना करती है तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 489, से 489 ई तहत के कार्यवाही की जा सकती है।
अग्रणी जिला प्रबंधक केएस कुम्पावत ने बताया कि आम नगारिक, व्यापारी व बैंको को 1 और 2 रुपये के सिक्के लेने से मना नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी 1 और 2 रुपये के सिक्के ज्यादा मात्रा में बैंको में जमा नहीं करायें क्यांेकि सिक्को को रिजर्व बैंक वापिस जमा नही करती है। बैंक भी अपने निश्चितम मापदण्ड से अधिक संग्रहण नहीं कर सकते इसलिए सिक्के हमेशा बाजार में ही चलन मंे रहते हैं। उन्हांेने आम नागरिकों से अनुरोध किया कि हर उपभोक्ता, नागरिकों द्वारा दिये जाने वाले सिक्कों को स्वीकार करें।