केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियमों में किया महत्वपूर्ण संशोधन
न्यूजवेव @ नईदिल्ली
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। मंत्रालय द्वारा 14 दिसंबर को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, अब एकल पुरूष कर्मचारी व अधिकारी को भी बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन का चाइल्ड केअर अवकाश दिया जाएगा।
अधिसूचना के नियम 43-ग के अनुसार, किसी महिला और एकल पुरूष सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को अपने दो ज्येष्ठ (18 वर्ष से कम उम्र) के बच्चों की देखभाल, पालनपोषण, शिक्षा, बीमारी या ऐसी अन्य जरूरत के लिए अधिकतम 730 दिन की संतान देखभाल अवकाश दिया जाएगा।
उपनियम के अनुसार, यह अवकाश एक वर्ष में अधिकतम 3 बार लिया जा सकता है। महिला कर्मचारी को यह अधिकतम 6 बार तक मिल सकता है। यह अवकाश एक वर्ष में कम से कम 5 दिन के लिए होगा। महिला व पुरूष कर्मचारी को ऐसे अवकाश में पहले एक वर्ष में 100 प्रतिशत वेतन एवं अगले वर्ष 80 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जाएगा।
गंभीर रोगी को भर्ती के दौरान पूर्ण वेतन
संशोधित अधिसूचना के अनुसार, पुरूष सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान कोई गंभीर बीमारी या क्षति हो जाने पर उसे डब्ल्यूआरआईआईएल के तहत अस्पताल में भर्ती होने की सम्पूर्ण अवधि का पूर्ण वेतन दिया जाएगा। भर्ती के अलावा पहले 6 माह तक पूर्ण वेतन एवं अगले 1 वर्ष तक 50 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानांे व अधिकारियों के लिए गंभीर बीमारी में अधिकतम दो वर्ष तक पूर्ण वेतन का भुगतान होगा। हालंाकि जवानों के लिए पूर्ण वेतन की अवधि की कोई सीमा नहीं रहेगी।
प्रतिवर्ष 30 अर्जित अवकाश (पीएल)
अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी एवं जुलाई के प्रथम दिन पांच दिनों की दो किश्तों में अर्जित छुट्टी अग्रिम में जमा की जाएगी।
किसी ऐसे वर्ष में कर्मचारी अवकाश के एक भाग का उपयोग कर लेता है तो वह पूर्ण अवकाश के दिनों में से उपभोग नहीं किए गए अवकाश के दिनों के 20 दिन के अनुपात में अतिरिक्त छुट्टियों का हकदार होगा। हालांकि एक कैलेंडर वर्ष में जमा कुल अर्जित छुट्टी 30 दिन से अधिक नहीं होगी।