Wednesday, 16 October, 2024

1 जनवरी से टीवी, कम्प्यूटर, ऑटोपार्ट्स,सिनेमा टिकट सस्ते होंगे

बडी राहत : मोदी सरकार द्वारा 33 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में रियायत दिये जाने से सभी उत्पादों के दाम घटेंगे

न्यूजवेव नईदिल्ली

31वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में 33 सामान्य वस्तुओं पर जीएसटी की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत तक कर दी गई है। केंद्रीय वित मंत्री अरूण जेटली के अनुसार, टेलीविजन (32 इंच तक), कम्प्यूटर, कैमरा, मोबाइल पावर बैंक, ऑटो पार्टस, क्रेंक व गियर बॉक्स, रिवाउंड टायर आदि भी सस्ते कर दिए गए हैं। यह सभी दरें नववर्ष में 1 जनवरी,2019 से लागू होंगी।

उन्होंने बताया कि कुछ वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी दर थी, उसे शून्य कर दिया गया है। सिनेमा के टिकिट पर जीएसटी दर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर देने से 100 रू. तक के टिकिट सस्ते हो जाएंगे।  थर्ड पार्टी वाहन बीमा की दरो पर भी जीएसटी को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

जेटली ने कहा कि अब केवल 28 वस्तुओं पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा। इस सूची में से 7 वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटा दी गई हैं। हालंाकि दरों में कमी करने से सरकार को सालाना 5500 करोड़ रू. का राजस्व हानि होगी।

जीएसटी रिटर्न में भी नरमी
1 अप्रैल,2019 से संशोधित दरों के अनुसार जीएसटी रिटर्न को ट्रायल आधार पर शुरू किया जाएगा। व्यवसायी जीएसटी के वार्षिक रिटर्न 30 जून,2019 तक दाखिल कर सकते हैं।

फिल्म इंडस्टी में खुशी की लहर
अभिनेता अनुपम खेर व निर्माता प्रसून जोशी ने कहा कि सिनेमा टिकिट की दरों पर टेक्स 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने के फैसले से चुनौतियों का सामना कर रही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दूरगामी लाभ होगा। साथ ही, आम नागरिक का अच्छी फिल्मों से जुडाव बना रहेगा।

ये वस्तुएं टैक्स फ्री
दिनचर्या से जुडी वस्तुओं में हैंडलूम, फल, सब्जियां, ब्रेड, नमक, बेसन, आटा, अंडा, बिंदी, सिंदूर, शहद, दही, चूडियां, स्टाम्प, प्रिंटेड किताबें, न्यूजपेपर, सेनेटरी नेपकिन, राखी इत्यादि पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है।
इसी तरह, होटल या लॉज में 1000 रू किराए दर पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। बैंकों द्वारा जनधन खाताधारकों से जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा।

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