भीलवाडा जिले के पुर गांव में कंपनी द्वारा अवैध ब्लास्टिंग करने से 375 ग्रामीणों के मकान टूटे, प्रत्येक प्रभावित को 1-I लाख रू मुआवजा मिलेगा
न्यूजवेव @ भीलवाड़ा
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भीलवाडा जिले के पुर गांव में अवैध ब्लास्टिंग करने के मामले में दोषी कंपनी जिंदल सा लिमिटेड पर 4 करोड़ रूपये का हर्जाना लगाया है। एनजीटी बैंच के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने आदेश दिये कि अवैध ब्लास्टिंग एवं खनन के मामले में जिंदल सा लिमिटेड दोषी पाई गई है। अवैध ब्लास्टिंग करने से पुर गांव के 375 लोगों के घरों की दीवारों में दरारें आ गईं, कुछ मकानों को अधिक नुकसान पहुंचा। कुछ मकानों के भीतर भूजल से रिसाव होने लगा।
इस प्रकरण में दोषी कंपनी जिंदल सा लिमिटेड को प्रभावित परिवारों को कुछ 4 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति राशि जिला कलक्टर के पास जमा करनी होगी, जिससे प्रत्येक परिवार को 1 लाख रू. का मआवजा मिलेगा। इस मामले में प्रभावित लोगों ने 19 अगस्त,2019 को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शिकायत दर्ज करवाई थी।
एनजीटी ने याचिकाकर्ता बालकृष्ण व्यास की अपील पर सुनवाई करते हुये निर्देश दिये कि भविष्य में कंपनी वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित ब्लास्टिंग करे जिससे कोई जनहानि नहीं हो।