सूचना आयुक्त की नई पहल, फोन व फेसबुक पेज पर संपर्क या मिलकर ले सकेंगे जरूरी जानकारी
न्यूजवेव @ भोपाल
सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए म.प्र.राज्य सूचना आयोग ने डिजिटल पहल प्रारंभ की है। इसके तहत नागरिक व सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप से फोन पर या फेसबुक पेज पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सूचना के अधिकार के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम और म.प्र. सूचना का अधिकार (फीस व अपील) नियम 2005 के प्रावधानों के बारे में आवश्यक जानकारी देने के साथ सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। इसके लिए हर सप्ताह के अंतिम कार्यदिवस (शुुक्रवार या शनिवार) पर अपरान्ह 4 से 5 बजे का समय निर्धारित रहेगा।
सूचना आयुक्त आत्मदीप ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सबके लिए हितकारी सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाना है। यह सुविधा शुरू करने के अलावा वे विभिन्न जिलों के दौरे कर गैर-सरकारी संस्थाओं व संस्थानों के कार्यक्रमों में आरटीआई से संबंधित जानकारियां दे रहे हैं जिससे नागरिकों में जागकरूता आ सके। जिलों में अपीलीय अधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों व अन्य संबंधित लोकसेवकों की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही, भोपाल कोर्ट में और जिलों में कैंप कोर्ट लगाकर अपीलों की सुनवाई के दौरान सभी पक्षकारों की काउंसलिंग की जा रही है।
ताकि इस अधिकार से हर नागरिक जुड़े
आयुक्त के अनुसार, इन सब प्रयासों की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि आरटीआई एक्ट लागू हुए 12 वर्ष हो गए लेकिन आज भी कई वर्गों के लोगों को अपने महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। देश व प्रदेश की एक चौथाई आबादी भी सूचना के अधिकार का उपयोग नहीं कर रही है। इस मामले में महिला, बीपीएल व ग्रामीण वर्गोें के लोग सबसे पीछे हैं।
प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण व जन जागरूकता में कमी के कारण यह हालात बने हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएगे। खासकर इसलिए कि सूचना का अधिकार जनता को और सशक्त बनाने के पुनीत ध्येय से दिया गया है। यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो सार्वजनिक व्यवस्था में शुचिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोकसेवकों में जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रभावी उपकरण सिध्द हो रहा है।
भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की मजबूत कड़ी है सूचना का अधिकार
यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो सार्वजनिक व्यवस्था में शुचिता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोकसेवकों में जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रभावी उपकरण सिध्द हो रहा है। इस ताकतवर और असरदार अधिकार का सदुपयोग कर नागरिक और लोकसेवक, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं से मुक्त एवं जनता के प्रति उत्तरदायी सुशासन को सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को स्वस्थ व सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसलिए इससे जुडे़ सभी पक्ष ऐसी कोशिशे करें जिससे सूचना के अधिकार की पहुंच ज्यादातर नागरिकों तक हो सके।
आयुक्त ने आशा जताई कि लोकसेवकों सहित तमाम तबकों के लोगों को सूचना के अधिकार से संबंधित जिज्ञासाओं का उत्तर पाने के लिए फोन पर या फेसबुक पेज पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की नि:शुल्क व आसान सुविधा मिलने से सभी पक्ष लाभान्वित होंगे। आवश्यकता होने पर यह सुविधा रोजाना मुहैया कराई जा सकेगी और फेसबुक लाईव पर भी संवाद किया जा सकेगा ।
संपर्क दिवस -हर हफ्ते का अंतिम कार्यदिवस (शुुक्रवार/शनिवार)
संपर्क समय – अपरान्ह 4 से 5 बजे
फोन नंबर – 0755-2556873
पता – भूतल, सूचना भवन (पर्यावास के पीछे) अरेरा हिल्स, भोपाल
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