Sunday, 18 January, 2026

विवाह समारोह के लिये अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति

राजस्थान में 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक (15 दिन के लिये) विशेष गाइडलाइन जारी,कक्षा-1 से 9वीं तक नियमित कक्षायें बंद रहेंगी

न्यूजवेव @ जयपुर
राजस्थान सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर को रोकने के लिये 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक विशेष गाइडलाइन जारी की है। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने 4 अप्रैल को गाइडलाइन के जारी कर निर्देश दिये कि कोराना जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकॉल को राज्य में सख्ती से लागू किया जाये। इसके लिये जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन टीम (जेट) बनाकर प्रत्येक शहर में विशेष अभियान चलाया जाये।

नई गाइडलाइन के खास बिन्दु

  • राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों की रैंडम RT-PCR जांच की जायेगी।
  • शहरी सीमा में कक्षा-1 से 9वीं तक नियमित कक्षायें बंद रहेंगी।
  • कॉलेजों में फाइनल ईयर को छोडकर शेष UG व PG कक्षायें बंद रहेंगी। प्रेक्टिकल लिखित अनुमति से कर सकेंगे।
  •  विवाह समारोह के लिये बंद हॉल में 50 प्रतिशत क्षमता तक उपस्थिति हो। अधिकतम 100 व्यक्तियों तक अनुमति होगी। विवाह उत्सव में आमंत्रित अतिथी 100 से अधिक नहीं हो।
  • विवाह स्थल की विडियोग्राफी आयोजनकर्ता को संबंधित उपखंड अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
  • यदि किसी मैरिज गार्डन या स्थान पर कोविड-19 प्रोटाकॉल का उल्लंघन किया गया तो उसे सीज कर दिया जायेगा।
  • राज्य में धार्मिक मेलों, उत्सवों व त्यौहारों के आयोजन पर दिशा निर्देशों का पालन करें।
  • राज्य के बाहर से सडक मार्ग से आने वालों की आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट की जांच चेक पोस्ट पर की जायेगी।
  • कोरोना वैक्सीन की संख्या को प्रतिदिन बढाने का प्रयास किया जायेगा।
  • जिला कलक्टर स्वयं के आंकलन से राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेकर स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं।
  • वर्क फ्रॉम होम को बढावा दिया जायेगा। सरकारी दफ्तरों में 75 प्रतिशत को आवश्यकतानुसार बुलाया जाये, शेष वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में रहेंगे।
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