Thursday, 12 December, 2024

कोटा में 2700 वर्गफीट तक निजी स्कूलों से UD Tax वसूली नहीं

न्यूजवेव @ कोटा
कोटा शहर में 2700 वर्ग फीट तक भूखंड वाले निजी शिक्षण संस्थानों पर नगरीय विकास कर लागू नहीं होगा। यह आश्वासन नगर निगम के दोनो महापौर ने गुरूवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधीमंडल को दिया।
एसोसिएशन ने यू.डी.टैक्स के विरोध में महापौर राजीव अग्रवाल नगर निगम कोटा दक्षिण एवं महापौर श्रीमती मंजू मेहरा नगर निगम कोटा उत्तर को ज्ञापन दिया। संभागीय अध्यक्ष महेश गुप्ता ने बताया कि 20 मार्च,2016 को नगर निगम कोटा एवं शैक्षणिक संस्थाओं की बैठक में महापौर ने जानकारी दी थी कि शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में राज्य सरकार से दिशानिर्देश प्राप्त हो चुके है उन्हे आवासीय श्रेणी मे माना गया है। ऐसे मे 2700 वर्ग फीट तक भूखंड वाले निजी शिक्षण संस्थानों पर नगरीय विकास कर लागू नहीं होगा।


इस मुद््दे पर दोनो महापौर ने चर्चा कर कोटा शहर में 2700 वर्ग फीट भूमि के निजी विद्यालय भवन को यू.डी.टैक्स लागू नहीं करने का विश्वास दिलाया। साथ ही किसी भी विद्यालय को यू.डी.टैक्स का नोटिस नहीं भेजने का निर्णय किया। विद्यार्थियों के हित में महापौर द्वारा राज्य सरकार को 2700 वर्ग फीट से ज्यादा वाले विद्यालय भवन को यू.डी.टैक्स से मुक्त रखने के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि निजी शिक्षण संस्थान लाभकर संस्थान नही है। जो कि No Profit-No Loss पर काम करते है। वे केवल राज्य सरकार के मापदण्ड अनुसार शैक्षणिक कार्य करते हैं। अतः निजी शिक्षण संस्थाओं को यू.डी.टैक्स से पूर्णतया छूट मिलनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों मे कपित विजय, संजय विजय, अशफाक मलिक, धर्मेन्द्र दीक्षित, पंकज वात्स्य, जमना शंकर, सत्यनारायण, ओम प्रकाश एवं अन्य 150 निजी स्कूल संचालक शामिल थे।

(Visited 333 times, 1 visits today)

Check Also

कॅरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के 700 स्टूडेंट्स को मिली उपाधियां

सीपीयू (CPU kota) के छठे दीक्षांत समारोह मे 27 छात्रों को गोल्ड एवं 23 को …

error: Content is protected !!