डमी स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन का बड़ा निर्णय
न्यूजवेव @ चंडीगढ़
चंडीगढ़ में निजी कोचिंग सेंटर स्कूल समय में विद्यार्थियों को ट्यूशन या कोचिंग नहीं दे सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट अजीत बालाजी जोशी ने मंगलवार को आदेश दिया कि चंडीगढ़ क्षेत्र के सभी निजी कोचिंग संस्थान 60 दिन तक सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्कूल जाने वाले छात्रों को कोचिंग नहीं दे पाएंगे। इससे डमी स्कूलों पर लगाम लगेगी। उन्होने कहा कि बच्चों के हित में यह फैसला किया गया है।
उन्होने कहा कि निजी कोचिंग सेंटर सुबह 8 से 3 बजे तक कक्षाएं संचलित करते हैं, जिससे स्कूल में पंजीकृत विद्यार्थी निर्घारित समय में कोचिंग सेंटर में ट्यूशन लेते हैं। इससे स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति निरंतर घटती जा रही है। ये सेंटर ट्यूशन देने के व्यापार में शामिल हैं, जिससे बच्चों के हितों को नुकसान हो रहा है।
जोशी ने बताया कि यह आदेश 1जुलाई की मध्य रात्रि से अगले 60 दिन तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया कि वे छात्र जिन्होने फाइनल परीक्षा दी है या स्कूलों से बाहर निकले हैं, उन्हें इससे छूट दी गई है।
स्कूलों में 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं
उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि सरकारी स्कूल व निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ मिलकर कोचिंग संस्थान यह काम कर रहे हैं। जिससे स्कूलों में विद्यार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि फाइनल परीक्षा दे चुके या स्कूल से पास आउट हो चुके छात्रों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।
केद्र शासित प्रदेश कैडर शिक्षा कर्मचारी संघ ने शिकायत की कि चंडीगढ़ में निजी कोचिंग सेंटर बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं और यहां तक कि बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं।
संघ ने कहा कि चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और आसपास के क्षेत्रों से बडी संख्या में स्कूल विद्यार्थी नीट, एम्स और आईआईटी प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहे हैं। स्कूलों में इतने वर्षों तक उनकी अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद कोचिंग संस्थान उनकी सफलता का सारा श्रेय लेकर व्यापार कर रहे हैं।