एडीएम ने मिठाई, दूध, दही, पनीर, केक, घी, धनिया व हल्दी पाउडर, चाय व नमकीन के मिलावटी या नकली ब्रांड की वस्तुयें बेचने वालों पर की कार्रवाई।
न्यूजवेव @कोटा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), कोटा आरडी मीणा ने कोटा शहर के 9 ऐसे व्यापारियों के खिलाफ 2.54 लाख रूपये का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच में यह पता चला कि कोटा शहर में कुछ व्यापारी गलत ब्रांड की वस्तुयें, खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने जैसे कार्य कर रहे हैं।
इन पर हुई कार्रवाई
- अनंतपुरा स्थित गोविन्द अग्रवाल मैसर्स अग्रवाल भोजनालय एण्ड रेस्टोरेन्ट द्वारा मावा, शक्कर व ड्राई फ्रूट से निर्मित मिठाई जांच में अशु़द्ध पायी गई।
- मे.तिरूपति एसोसिएट के कालूलाल एवं अन्य पर घटिया ब्रांड की मोन्गिनिस बार फ्रूट केक बेचने पर कार्रवाई की गई।
- कोटा जंक्शन पर मैसर्स श्रीराम भोजनालय एवं स्वीटस सेन्टर द्वारा मिलावटी दही (टोन्ड दूध से निर्मित) होने पर कार्रवाई।
- पुरानी सब्जमंडी स्थित मै.राजपूत ब्रदर्स के विजय कुमार चावला द्वारा बेचा जा रहा मेजिक वेनिला कस्टर्ड पाउडर नकली पाया गया।
- नांता, कुन्हाडी में मैसर्स शिवम केश काउण्टर के रमेशचन्द गोयल पर मिलावटी धनिया पाउडर बेचने पर जुर्माना सुनाया गया।
- गुमानपुरा में मै. प्रकाश भोजनालय द्वारा घटिया व असुरक्षित पनीर उपयोग करने पर जुर्माना।
- कोटा जंक्शन स्थित मे.बिजोरिया एंटरप्राईजेज को एवरसम नाम से नकली हल्दी पाउडर बेचने का दोषी पाया गया।
- कोटा जंक्शन क्षेत्र में मे.मारवाडी प्रोविजन स्टोर द्वारा जैन बन्धु के नमकीन 500 ग्राम में नकली व घटिया ब्रांड से बेचने पर जुर्माना।
- बूंदी रोड पर मेसर्स .श्रीनाथ डोमेस्टिक रिलाइवल फूड्स प्रा.लि. द्वारा बेची जा रही सरिस्का चाय का संेपल फेल हो जाने पर जुर्माना लगाया गया।
एसडीएम सिटी एसडी मीणा ने बताया कि सभी दोषी व्यापारियों के मामलों की सुनवाई कर कुल 2,54,000/- के जुर्माने से दण्डित किया गया। यह राशि व्यापारियों द्वारा न्यायालय में जमा करवाई गई।