Thursday, 12 December, 2024

15 जुलाई से देश में ‘जिसका माल-उसका हम्माल’ नियम लागू

ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने देश की सभी ट्रांसपोर्ट यूनियनों एवं एसोसिशनों को पत्र जारी किया
न्यूजवेव @ नईदिल्ली
ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, नईदिल्ली ने देशभर की ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा माल भाडे़ में हम्माल खर्च वहन करने के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सोमवार को जारी पत्र में कहा गया है कि देेश के विभिन्न राज्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रकों द्वारा माल, सामग्री या सामान का परिवहन करने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियां 15 जुलाई,2021 से ‘जिसका माल-उसका हम्माल’ नीति पर अमल करेगी। जिससे एक जगह से दूसरी जगह माल को ट्रकों में चढाने अथवा उतारने पर हम्माल खर्च अब माल भेजने अथवा लेने वालांे को ही देना होगा।


ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन एसके मित्तल एवं प्रेसीडेंट कुलतरण सिंह अटवाल ने कहा कि पिछले लम्बे समय से ट्रांसपोर्ट कंपनियों को माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग करने पर हम्माल खर्च उठाना पड रहा था, जिससे छोटे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी आर्थिक परेशानी महसूस कर रहे थे। इसे देखते हुये ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने देशभर में 15 जुलाई,2021 से ‘जिसका माल-उसका हम्माल’ नीति लागू करने की अपील की है। अर्थात् ट्रांसपोर्ट से माल भेजने अथवा मंगवाने पर परिवहन खर्च के अलावा हम्माल खर्च भी व्यवसायी को ही वहन करना होगा।


सूत्रों ने बताया कि सभी राज्यों में इन दिनों डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ जाने तथा हम्माल खर्च से माल का परिवहन और महंगा हो जाने से घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है।

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