Tuesday, 30 June, 2026

भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 13 जून को

न्यूजवेव @ कोटा
बूंदी जिले के केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल की अंतरिम जमानत अर्जी कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 13 जून तक निस्तारित कर दी है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव को देखते हुये विधायिका को गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिये हैं। इस प्रकरण में पुलिस के अनुसंधान अधिकारी को केस डायरी सहित 13 जून को अदालत में सुनवाई के लिये उपस्थित रहने के लिये पाबंद किया गया है। सुनवाई के दौरान महावीर नगर पुलिस थाना अधिकारी भी मौजूद रहे।
एडवोकेट राजेश अड़सेला ने प्रार्थना पत्र में जिक्र किया था कि राज्यसभा चुनाव को देखते हुये 10 जून को मतदान से पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। वे पार्टी व्हिप के अनुसार सभी विधायकों के साथ जयपुर में मौजूद हैं। ऐसे में उनका कोटा में उपस्थित हो पाना संभव नहीं है। धारा 41-ए सीआरपीसी के तहत एक-एक दिन के नोटिस देना विधिक प्रक्रिया के अनुसार सही नहीं है। इस पर न्यायाधीश ने कहा था कि बिना केस डायरी के इस मामले को नहीं सुना जा सकता।
एडवोकेट अड़सेला ने बताया कि इस प्रकरण में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट से हो चुकी है। इनका भी मामला वैसा ही है, ऐसे में अग्रिम जमानत की मांग की जा रही है। प्रकरण में सभी धाराएं 7 साल से कम सजा की है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जमानती अपराध के बराबर माना जाएगा। अनुसंधान में सहयोग करने पर जमानत थाने पर ली जा सकती है। इस पूरे मामले में सीआईडी सीबी में अनुसंधान हो चुका है। अब निगाहें 13 जून को अदालत के फैसले पर टिकी रहेंगी।

(Visited 205 times, 1 visits today)

Check Also

NEET(UG)2026 परीक्षा रद्द, 22.79 लाख परीक्षार्थी दोबारा देंगे परीक्षा

CBI करेगी NEET पेपर लीक मामले की जांच, परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क से छूट न्यूजवेव@कोटा …

error: Content is protected !!